उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना की पात्रता 

आवेदक माता-पिता उत्तर प्रदेश राज्य के स्थाई निवासी होने चाहिए।

परिवार की कुल आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

जन्म प्रमाण पत्र (copy) जमा कराने के बाद लड़की के जन्म के एक वर्ष के अंदर नामांकन किया जाना चाहिए।

लड़की का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले नहीं होना चाहिए।

लड़की का स्वास्थ्य विभाग से समय पर टीकाकरण अवश्य करवाएं।

31 मार्च 2006 के बाद गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों में जन्मी लड़किया ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।

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