उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना

राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के कल्याण और मदद के लिए समय – समय पर योजनाएं चलाई जाती है।

इनमें से एक “विधवा पेंशन योजना भी है जो पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं की सहायता के हेतु शुरू की गयी है।

यूपी सरकार ने “महिला विधवा पेंशन योजना” की शुरुआत विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए की है ताकि वो भी अपना जीवनयापन अच्छे से कर पाए।

यूपी सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत सालाना 6000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है।

यह राशि सीधे विधवा महिला के बैंक अकाउंट में ट्रासंफर कर दी जाती है ताकि कोई बिचौलिया इन्हे परेशान न कर सके।

इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली विधवा महिलाओं को दिया जाएगा।

इसके लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 60 वर्ष निर्धारित की गयी है।

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