हमारे देश के नागरिकों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 12 नवंबर को रोजगार प्रदान करने हेतु Aatmanirbhar Bharat Rozgar Yojana का शुभारंभ किया गया लेकिन सरकार ने इस योजना को 1 अक्टूबर से ही मान लिया था । हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को इसलिए आरंभ किया गया।
ताकि हमारे देश के वह सभी नागरिक जिनकी कोविड-19 के कारण 1 मार्च से 30 मार्च के बीच जॉब छूट चुकी है इस योजना के द्वारा उन सभी नागरिकों को रोजगार प्रदान किया जाएगा तो दोस्तों आज हम आपको इस योजना से जुड़ी हुई सभी जानकारी को प्रदान करें जैसे कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ क्या है, यह सब जानने के लिए आपको इस पोस्ट को अंत तक पढ़ना आवश्यक है।
Aatmanirbhar Bharat Rozgar Yojana 2024
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Pradhanmantri Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana के अंतर्गत सरकार के द्वारा पत्र नागरिकों को संगठित क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया जाएगा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना नई संस्था में रजिस्टर होते हैं तथा उनकी 1 साल की आय 15000 रुपए से कम है एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आर्थात ईपीएफओ में पहले कभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है इस स्थिति में उन सभी नागरिकों को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2024 के द्वारा संस्था को प्रस्तावित भी किया जाएगा।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना |
वर्ष | 2024 |
आरम्भ की गयी | वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा |
आवेदन का प्रकार | अभी घोषित नहीं किया गया |
लाभार्थी | देश के नागरिक |
योजना का उद्देश्य | रोजगार प्रदान करना |
आरम्भित तिथि | 12 नवम्बर |
आवेदन की अंतिम तिथि | जून 30 |
आवेदन की तिथि | अभी घोषित नहीं किया गया |
योजना का लाभ | आर्थिक स्थिति में सुधार |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php |
Aatmanirbhar Bharat Rozgar Yojana को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी
कंपनियों की नियुक्ति करने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आरंभ किया गया है इस योजना के तहत 2 साल की कंपनियों और अन्य इकाइयों के द्वारा की गई नई भर्ती के सरकार द्वारा कर्मचारियों और नियुक्त दोनों का योगदान भी किया जाएगा उसके लिए 1585 करोड रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है इसके अलावा योजना के कोई अवधि हेतु 22810 करोड रुपए की राशि स्वीकृत की गई है जोकि 2020 से 2024 तक 58.5 लाख कर्मचारी भारत रोजगार योजना के तहत लाभान्वित किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना दिसंबर अपडेट
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के द्वारा श्रम मंत्री संतोष गंगवार के द्वारा 9 दिसंबर को वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 1584 करोड रुपए धनराशि का बजट पास किया गया है श्रम मंत्री संतोष गंगवार में यह भी कहा है कि इस योजना के द्वारा सरकार 2 वर्ष तक नियोक्ताओं और कर्मचारियों के व्यवसाय और संस्था द्वारा नए किराए हेतु सेवा निति में आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2024 तक लगभग 22810 करोड़ के एक आउटलेट में भी प्रवेश करेगी और इसके द्वारा लगभग 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार के अंतर्गत पांच मुख्य बातें
- ईपीएफओ पंजीकृत नियुक्ति यदि सितंबर की तुलना में कर्मचारियों के संदर्भ आधार की तुलना में नए कर्मचारियों को जोड़ते हैं तो उन्हें आदमियों पर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत कवर भी किया जाएगा।
- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में जरूरी संख्या के नए कर्मचारियों को 1 अक्टूबर से 3 जून तक भर्ती किया जाए तो आगे के 2 साल के लिए प्रतिष्ठानों को कवर किया जाएगा।
- न्यूनतम 15000 से कम मासिक वेतन के साथ रोजगार में सम्मिलित होने वाले योजना के तहत लाभ उठा पाएंगे।
- यूनिवर्सल अकाउंट नंबर रखने वाले किसी भी ईपीएफ नागरिक को 15000 से कम या मासिक वेतन मिलता है जिन्होंने 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक कोरोनावायरस बीमारी के चलते रोजगार से निकाल दिया गया था और 30 सितंबर तक किसी भी इपीएस कवर संस्थान रोजगार नहीं मिला है वह सभी नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के द्वारा केंद्र सरकार ने पात्र कर्मचारियों के संबंध में 2 साल के लिए इपीएस आर्थिक सहायता के रूप में सब्सिडी प्रदान करेंगे 1000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले स्थानों के लिए नियोक्ता का योगदान और कर्मचारियों का योगदान कुल सैलरी का 24 परसेंट होगा जो सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा हजार से ज्यादा कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठान केवल कर्मचारियों का पीएफ योगदान केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभ
- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ केंद्र सरकार द्वारा आगामी 2 सालों में दिया जाएगा।
- हमारे देश बेरोजगार नागरिकों को रोजगार मिल सकेगा जिससे नागरिकों को अपने परिवार का पालन पोषण करने में सरलता हो पाएगी।
- जो नागरिक उन संस्थाओं काम करते हैं जिनमें कम से कम 1000 कर्मचारी हैं उन्हें इस योजना का 24% लाभ केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा जो नागरिक को संस्था से जुड़े हैं जिनमें 1000 से ज्यादा कर्मचारी कार्य करते हैं
- तो इस स्थिति में केवल 12% की केंद्र सरकार की ओर से प्रदान किया जाएगा।
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प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर रोजगार योजना की विशेषता
- इस योजना के जरिए से जिन लोगों को कोरोना महामारी के चलते अपनी नौकरी गावनि पड़ी उन्हें नौकरी प्रदान की जाएगी।
- कोरोना महामारी के चलते नौकरी देने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा।
- 15000 से कम सैलरी वाले कर्मचारियों की योजना उठा सकते हैं।
- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर रोजगार रोजगार योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों को बिना गारंटी पर बिना किसी चीज के गिरवी रख दिया है लोन प्रदान किया जाएगा।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन सब्सिडी में प्रदान किया जाएगा।
- 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच नौकरी छूटने वाले नागरिक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर रोजगार योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
- हेल्थ केयर के साथ कामत कमेटी द्वारा 26 संकटग्रस्त सेक्टर को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर रोजगार योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव के अंतर्गत 10 बस्तर प्रदर्शन का उदाहरण करने वाले क्षेत्रों को 1.46 लख करोड़ किया जाएगा।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए योग्यता
- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कर्मचारी भविष्य संगठन यानी ईपीएफओ के साथ पंजीकृत नहीं होना चाहिए और उनकी मासिक आय 15000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- या जिनकी नौकरी 1 मार्च से 30 सितंबर के मध्य लॉकडाउन में चली गई है और अक्टूबर में फिर से नौकरी मिली वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं भले ही उनका पंजीकरण ईपीएफओ में ना हो। ABRY Scheme Guidelines in Hindi
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक सभी कर्मचारी, संस्थान और लाभार्थियों को भविष्य में ईपीएफओ के साथ खुद को पंजीकरण कराना आवश्यक होगा पंजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार से है।
Employers के लिए
- सबसे पहले आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

- मुख्य पेज पर आपको सेवा अनुभाग में देखना होगा जहां आपको For Employers के विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा।
- For Employers के विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात ऑनलाइन पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जिसमे आपको अपनी सभी आवश्यक जानकारी को भरना होगा जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड।
- एंटर करने के पश्चात आपको साइन अप के विकल्प पर क्लिक करना होगा इस तरह से आप आवेदन कर सकते है।